धनबाद(DHANBAD): निगम चुनाव में वार्ड पार्षदों को बड़ी राहत मिली है. चुनाव लड़ने के लिए संबंधित वार्ड का मतदाता होना अब जरूरी नहीं रह गया है. किसी भी 55 वार्ड से अगर वह आरक्षित नहीं है, तो चुनाव लड़ सकते हैं. केवल धनबाद नगर निगम क्षेत्र का मतदाता होना होगा. सूत्रों के अनुसार झारखंड निर्वाचन आयोग ने चुनाव नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है. पहले वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए संबंधित वार्ड का मतदाता होना जरूरी था, इसके कारण कई प्रत्याशी अपने वार्ड से बाहर के किसी वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे. इस साल भी कई वार्ड पार्षदों की सीट आरक्षित हो गई थी. इस वजह से कई प्रत्याशियों में मायूसी थी. नए आदेश से कुछ वर्तमान पार्षदों को राहत मिलेगी. साथ ही चुनाव लड़ने की इच्छा पाले कई लोगों को भी मौका मिलेगा. इधर, नगर निगम चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी है. वोटर लिस्ट के प्रकाशन का काम अंतिम चरण में है. चुनाव के लिए बूथ का चयन भी हो गया है. नगर निगम में कुल 55 वार्ड हैं, इन 55 वार्डों में चुनाव के लिए कुल 923 बूथ बनाए गए हैं. बूथों के भौतिक सत्यापन का काम भी शुरू हो गया है.
रिपोर्ट: सत्यभूषण सिंह, धनबाद
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