गुरुजी के खिलाफ लोकपाल में चल रही सुनवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिये क्या है मामला


रांची (RANCHI): झामुमो और इसके सुप्रीमो शिबू सोरेन उर्फ गुरुजी को लोकपाल मामले में फिलहाल राहत मिली है आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में लोकपाल में सोमवार को सुनवाई होनी थी, जिसपर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुनवाई जस्टिस यशवंत वर्मा के कोर्ट में हुई. गुरुजी का पक्ष कपिल सिब्बल, अरुणाभ चौधरी और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने रखा. मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी.
क्या है मामला
शिबू सोरेन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है. इस संबंध में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल से 5 अगस्त 2020 में शिकायत की थी. जिसमें कहा गया था कि कोयला मंत्री के पद पर रहते हुए शिबू सोरेन और उनके परिवार के लोगों ने अकूत संपत्ति अर्जित की. यह संपत्ति झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों में है। लगभग तीन दर्जन अचल संपत्ति की सूची लोकपाल को सौंपी गई थी.
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