रांची(RANCHI): झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त है. जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संथाल परगना प्रमंडल के गोड्डा ,देवघर,दुमका,जामताड़ा ,साहिबगंज और पाकुड़ जिले के उपायुक्त को रिपोर्ट देने का आदेश दिया था. जिसमें सभी छः जिलों के उपायुक्त ने कोर्ट में दी गई रिपोर्ट में बताया कि संथाल में कोई घुसपैठ नहीं हुआ है. उपायुक्तो के जवाब से हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. साथ ही झारखंड हाई कोर्ट ने पूछा, आदिवासियों की संख्या कैसे घटी यह भी बताएं.
वहीं केंद्र सरकार की एजेंसियों के द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताया है. मामले में BSF के महानिदेशक, UIDAI के निर्देशक के द्वारा जवाब के लिए समय मांगने जाने पर अदालत ने समय देने की मांग ठुकरा दी है.अदालत ने कहा अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल होना चाहिए. वहीं प्रार्थी को डीसी के हलफनामे को लेकर प्रति उत्तर जवाब देने के भी दिए निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई पांच सितंबर को होनी है.
इससे पहले जब हाई कोर्ट में इस संदर्भ में जवाब दाखिल हुआ था. तब कनीय अधिकारियों के द्वारा जवाब दिया गया था. जिस पर हाईकोर्ट ने नाराज की जताई थी. उसके बाद जिला के उपायुक्तों ने जवाब दाखिल करते हुए घुसपैठ से इनकार किया है.
बता दे कि झारखंड हाई कोर्ट में दानिश डैनियल नामक व्यक्ति ने एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर कोर्ट से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है. जनहित याचिका में संथाल की बदलती डेमोग्राफी कई सबूत भी कोर्ट में पेश किया गया है. साथ ही कैसे आदिवासियों की संख्या घटी है इसपर कई दस्तावेज दिए गए है. अब इस मामले में कोर्ट सख्त है. यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है.
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