धनबाद(DHANBAD): दुष्कर्म और गैंगरेप के अलग-अलग मामलों में शनिवार को न्यायालय का फैसला आया. एक में दुष्कर्मी को 20 साल की सजा हुई तो गैंगरेप में दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई.
दुष्कर्म मम्मे में दोषी था रोहित
टुंडी निवासी रोहित गोस्वामी को पोक्सो की विशेष अदालत ने शनिवार को शादी की नियत से किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म में दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई. उस पर ₹5000 का जुर्माना भी लगाया गया है. 13 अप्रैल को कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था. अदालत में शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई थी. पोस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद सजा की घोषणा की. रोहित के खिलाफ टुंडी थाना में 22 जून 2018 को पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुनील यादव और करण धोबी को उम्र कैद की सजा
इधर, जोरापोखर की 15 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने शनिवार को सुनील यादव और करण धोबी को उम्र कैद की सजा सुनाई. दोनों को कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया था. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने सजा के बिंदु पर शनिवार को सुनवाई करते हुए दोनों को आजीवन कारावास के साथ-साथ ₹10000 की आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों दोषी जब तक जिंदा रहेंगे, तब तक उन्हें कैद में रखा जाए. दोनों ही जोड़ा पोखर के रहने वाले हैं. उनके खिलाफ पीड़िता ने वर्ष 2021 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
रिपोर्ट: धनबाद ब्यूरो
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