दुमका (DUMKA): दुमका कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में 8 लोगों को सजा व जुर्माना सुनाई है. जिसमें वाहनों से लूटपाट के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विजय कुमार यादव की अदालत ने गुरुवार को पांच लोगों को सजा और जुर्माना किया है. न्यायालय ने जिले के गोपीकांदर में वर्ष 2017 में वाहनों से लूटपाट के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाया है.
इन आरोपियों को मिली सजा
न्यायालय ने थाना कांड संख्या 78/17 के भादवी की धारा 170 में पांच गवाहों की गवाही पर पांचों को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी. न्यायालय ने अभियुक्तों में पथरगामा, गोड्डा के राजकुमार भगत उर्फ लड्डू भगत, साहेबगंज के संजय यादव, पंकज यादव, अजय यादव एवं गणेश यादव को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा और 25 हजार रुपया जुर्माना सुनाई.
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार 14 सितंबर 2017 को दर्ज प्राथमिकी में बिहार के सुपौल निवासी ट्रक चालक कमलाकांत मुखिया ने गोपीकांदर थाना में मामला दर्ज कराया. बताया कि वह गोपीकांदर के खरौनी बाजार से पत्थर चिप्स लेकर बिहार जा रहा था. मजडीहा गांव के पास स्कार्पियो सवार पांच युवकों ने ओवरटेक कर वाहन को रोक लिया. खुद को साहेबगंज का डीटीओ बताकर वाहन का चालान मांगा. यह कहने पर गाड़ी अंडर लोड है, इसके बाद भी दो हजार रुपया की मांग की. किसी तरह से एक हजार रुपया दिया. उसके जाने के बाद युवकों ने कई और वाहनों से इसी तरह से रोककर लूटपाट की. शंका हुई कि पांच युवक खुद को विभागीय अधिकारी बताकर वाहनों से रंगदारी वसूल रहे हैं. आगे बढ़ने के क्रम में रामगढ़ थाना की पुलिस गश्त करते हुए मिली. पुलिस पदाधिकारी को सारी बात बताई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांचों को धर दबोचा. पुलिस मामले में सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. केस में पैरवी एएसआई सुधीर कुमार ठाकुर कर रहे थे. सरकार का पक्ष एपीपी खुशुबद्दीन अली रख रहे थे.
दुसरे मामले में इन आरोपियों को मिली सजा
वहीं दुसरा मामला कोयला चोरी का है. कोयला चोरी कर संग्रह करने के आरोप में चालक समेत तीन युवक को न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी विजय कुमार यादव की अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा एवं जुर्माना किया है. न्यायालय ने बिहार के बांका जिला के चालक विपिन कुमार को मूल रिकार्ड के तहत दर्ज प्राथमिकी भादवी की धारा 414/34 में दोषी करार देते हुए सजा सुनाया. न्यायालय ने बिपिन को दो साल की सजा एवं एक लाख रूपया सजा मुकर्रर किया.
इसी मामले में बिहार के बांका जिले के रहने वाले पिकअप वैन के मालिक राम प्रसाद एवं जिले के रामगढ़ प्रखंड के नेपाली मंडल को दो साल की सजा और दो लाख रूपये जुर्माना किया है. इस मामले में एएसआई सुधीर कुमार ठाकुर पैरवी पदाधिकारी थे. सरकार का पक्ष सहायक लोक अभियोजन खुश्बूद्दीन अली कर रहे थे. दरअसल दस अगस्त 2013 को रामगढ़ थाना के एएसआई रामावतार यादव को सूचना मिली कि कुछ लोग कोयला चोरी कर पिकअप वैन से बाहर लेकर जा रहे हैं. एएसआई श्री यादव ने रामगढ़ में मोहनपुर मोड़ से लेकर प्रखंड को जाने वाली सड़क में जांच की. इस क्रम में पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे. काफी दूर तक पीछा करने के बाद पुलिस ने तीनों को धर दबोचने में सफल रही. पूछताछ में पता चला कि तीनों ने वन भूमी क्षेत्र से पहले कोयला को जमा किया और फिर वाहन से बिहार लेकर जा रहे थे.
रिपोर्ट. पंचम झा
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