रांची (RANCHI) : जमीन घोटाले मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद भी मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है. दरअसल ईडी ने सीएम की गिरफ्तारी से पहले 10 समन भेज कर पूछताछ के लिए बुलाया था. लेकिन हर बार सीएम अपने बिजी शेडुले की बात कह कर ईडी दफ्तर नहीं पहुंचते थे. ईडी के समन की अवहेलना को लेकर 19 फरवरी को कोर्ट में शिकायत दर्ज कराया था. ईडी के द्वारा दायर याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत मामला संज्ञान में लिया. मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी.
पूर्व सीएम के खिलाफ CJM कोर्ट में दर्ज किया गया था शिकायत
बता दें कि पूर्व मुख्य्मंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 14 अगस्त को जमीन घोटाले मामले में पहला सम्मन भेजा था. जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ईडी कार्यलय में उपस्थित नहीं हों पाए थे. ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री को कुल 10 समन जारी किया था. जिसके 8 वें समन को पूर्व मुख्य्मंत्री ने अवहेलना की थी. इसे लेकर ईडी ने पूर्व सीएम क़े खिलाफ CJM कोर्ट में शिकायत दर्ज किया था. इस मामले पर CJM कोर्ट में 20 फरवरी को दोनों तरफ से बहस हुई थी. जिसके बाद 27 फरवरी को कोर्ट में दोनों पक्षो को सुनने क़े बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और आज का तारीख निर्धारित रख लिया था.
ईडी क़े अस्सिटेंट डायरेक्टर देवरत झा ने दर्ज कराया था शिकायत
जिस पर कोर्ट ने आज ईडी क़े शिकायत को स्वीकार कर लिया हैं. अब पूर्व मुख्य्मंत्री हेमंत सोरेन को ट्रायल का सामना करना पड़ेगा. बता दे की कुछ ऐसा ही मामला दिल्ली क़े मुख्य्मंत्री अरविन्द केजरीवाल क़े खिलाफ भी दिल्ली कोर्ट में शिकायत दर्ज किया गया हैं. जिसमे सुनवाई चाल रही हैं इसी को आधार बना कर हेमंत सोरेन क़े खिलाफ भी रांची क़े CJM कोर्ट में ईडी क़े अस्सिटेंट डायरेक्टर देवरत झा ने शिकायत दर्ज कराया था. जिस पर कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया हैं.
रिपोर्ट. मेहक मिश्रा
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