रांची(RANCHI): मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. उन्हें आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में राहत मिली है. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का दिया आदेश है. इस मामले में एमपी- एमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था. मामले में मुख्यमंत्री की ओर से क्वासिंग पिटीशन दायर किया गया था.
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