रामगढ़ विधानसभा की सीट के लिए होगा उपचुनाव, ममता देवी की विधायकी रद्द, जानिए पूरी खबर

विधानसभा के अधिकारियों ने कहा कि सचिव ने स्पीकर के निर्देश पर अयोग्यता अधिसूचना जारी की. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के नियमों के अनुसार यह कार्रवाई की गई. इसे लेकर जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के अनुसार और संविधान की धारा एक 191 (1) (ड़) के अनुसार ममता देवी के दोष सिद्ध होने के कारण उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है. बता दें इसके अनुसार 2 साल से अधिक की सजा होने पर विधायकी के लिए उम्मेदवार अयोग्य घोषित हो जाते है.

रामगढ़ विधानसभा की सीट के लिए होगा उपचुनाव, ममता देवी की विधायकी रद्द, जानिए पूरी खबर