टीएनपी डेस्क: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप-मर्डर केस में 164 दिन के बाद आखिरकार आरोपी को सजा सुना दी गई है. सियालदह कोर्ट ने आज 20 जनवरी को आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा सुनाते हुए सियालदह कोर्ट ने कहा कि, यह ‘रेयर ऑफ रेयरेस्ट’ मामला नहीं है. इसलिए आरोपी को मौत की सजा नहीं दी सकती है.
वहीं, सजा सुनाने से पहले आज कोर्ट ने दोषी संजय को अपनी बात रखने का मौका दिया था. इस दौरान संजय ने कोर्ट से कहा कि, वह निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है. मुख्य आरोपी कोई और है.’
बता दें कि, 8-9 अगस्त 2024 की रात आरजी कर हॉस्पिटल के ट्रेनी डॉक्टर का रेप कर मर्डर किया गया था. अस्पताल के सेमीनार हॉल में डॉक्टर की लाश 9 अगस्त को मिली थी. जिसके बाद मामले की जांच कर रही पुलिस ने सीसीटीवी फूटेज के आधार पर सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था.
इस मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को जांच के लिए सौंप दिया था. जिसके बाद मामले की जांच कर रही CBI द्वारा सारे सबूत नष्ट करने के कथित प्रयासों के लिए हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के अधिकारी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, बाद में घोष और मंडल को जमानत पर रिहा कर दिया गया. वहीं, CBI ने इस मामले में कोर्ट से आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है.
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