धनबाद(DHANBAD): वारंटी को पुलिस के कब्जे से छुड़ाने के मामले में बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. लेकिन तीन अन्य मामलों में पुलिस के रिमांड के कारण अभी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा. पुलिस हिरासत में गिरफ्तार आरोपी को जबरन छुड़ाने के मामले में सजायाफ्ता बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो को मंगलवार को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई .लेकिन अभी वह जेल में ही रहेंगे. बाघमारा विधायक की ओर से दायर जमानत याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी और राज्य सरकार की दलील को सुना. इसके बाद अदालत ने विधायक ढुल्लू महतो ,राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता को जमानत दे दी. इस मामले में विधायक ढुल्लू महतो लगभग दो तिहाई सजा काट चुके हैं. अन्य ने भी 4 माह से अधिक की सजा काट ली है. बता दें कि विधायक ढुल्लू महतो को पुलिस हिरासत से गिरफ्तार राजेश गुप्ता नामक व्यक्ति को छुड़ाने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में दोषी करार देते हुए अक्टूबर 2019 में निचली अदालत से 18 माह की सजा हुई थी. इस मामले में विधायक 11 माह जेल में रह चुके हैं.
रिपोर्ट: सत्यभूषण सिंह, धनबाद
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