रांची (RANCHI) : जमशेदपुर के कदमा में दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार भाजपा नेता अभय सिंह की जमानत याचिका में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है. साथ ही अन्य आरोपियों की भी जमानत कोर्ट से मंजूर कर ली है. हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस सुभाष चंद की पीठ ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल जमशेदपुर के कदमा शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर दो में 10 अप्रैल की शाम दो गुटों के लोगों द्वारा एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई. मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस पर भी उपद्रवियों द्वारा पुलिस टीम पर भी हमला किया गया उपद्रवियों द्वारा पुलिस के वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किए जाने की खबर थी. इतना ही नहीं झोपड़ीनुमा बने दुकानों में भी आगजनी की गई. इस दौरान समुदाय विशेष के लोगों द्वारा धर्म विरोधी नारेबाजी भी की गई. वहीं, दूसरी तरफ बिस्टुपुर थाना अंतर्गत रानी कुदर में आगजनी की घटना के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गयी थी. जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से 119 नामजद व 1200 अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर कदमा थाने में केस दर्ज किया गया था. जिसमें भाजपा नेता अभय सिंह के साथ जनार्दन पांडे, उमेश सिंह, तहसील राजा, मुकेश मिश्रा और संदीप पांडे सहित अन्य लोग शामिल थे.
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