रांची(RANCHI): MP-MLA कोर्ट से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को सशरीर उपस्थिति होने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें निचली अदालत में सशरीर हाजिर होने से छूट दे दी है. हाईकोर्ट के इस आदेश से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है.अब उन्हें रांची सिविल कोर्ट में सशरीर हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी.
राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता कौशिक सर्खिल ने पक्ष रखा.आपको बता दे कि रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था. जिस पर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है. राहुल गांधी ने CRPC की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी. साल 2019 में राँची के मोराहबादी मैदान में रैली दौरान मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
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