पूर्व सीएम मधु कोड़ा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर लगाई गई रोक

    पूर्व सीएम मधु कोड़ा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर लगाई गई रोक

    रांची (RANCHI) : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल उनके उपर चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसी मामले में आज हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संज प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है. बता दें कि मधु कोड़ा की ओर से वरीय अभिवक्ता सिद्धार्थ दवे औऱ हाईकोर्ट के अभिवक्ता नवीन कुमार सिंह ने अपना पक्षा रखा है.

     आपकों बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके 11 सहयोगियों पर 3,000 हजार करोड़ रुपए की अवैध कमाई करने का आरोप है. जिसमें सीबीआई और ईडी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही थी. साथ ही ईडी की जांच में यह पता चला था कि आरोपियों ने फर्जी कंपनी बनाकर लाखों-करोड़ों रुपए का निवेश किया है. जिसके बाद कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई अन्य मामलों में राज्ये के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और बंधु तिर्की, हरिनारायण राय को भी पहले ही सजा सुनाई है.


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