रांची (RANCHI) : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित सीजीएल (CGL) परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के आदेश तक रिजल्ट जारी न किया जाए.
वहीं राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने JSSC-CGL परीक्षा पेपर लीक को लेकर दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने और जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. बता दें कि जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने बहस की. आवेदकों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की.
बताते चलें कि इस संबंध में राजेश कुमार ने जनहित याचिका दायर की है. मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है.
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