जमशेदपुर (JAMSHEDPUR): निलंबित चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम की मुश्किलें कम होने की नाम ही नहीं ले रही है. बता दें कि रॉयल इंजीनियरिंग के मालिक अनूप कुमार राय के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में एक मामला दर्ज किया गया था. जिस पर आज कोर्ट द्वारा फैसला लेते हुए जमशेदपुर के सर्किट हाऊस स्थित बीरेंद्र राम के दो आवास को सील कर दिया गया.
15 साल बाद सुनाया गया फैसला
मिली जानकारी के अनुसार जमशेदपुर के रॉयल इंजीनियरिंग के मालिक अनूप कुमार राय ने साल 2003-04 में स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के कैनाल का काम किया था. इसकी एवज में स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट विभाग ने कंपनी को पेमेंट का भुगतान नहीं किया गया था. जिसके बाद रॉयल इंजीनियर के मालिक ने झारखंड उच्च न्यायालय में मामला दर्ज करा दिया था. जिसके बाद आज सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में इस मामले में फैसला सुनाया गया. लगभग 15 साल मामला चलने के बाद आज जमशेदपुर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के दो आवास नंबर 1 और आवास नंबर 2 को सील करने का आदेश दिया. जिसके बाद न्यायालय की टीम पहुंचकर दोनों आवास को सील कर दिया है.
इस मामले में रॉयल इंजीनियरिंग कंपनी के मालिक अनूप कुमार राय ने कहा कि विभाग में काम करने के बाद विभाग की ओर से पैसा नहीं दिया जा रहा था और पैसा देने के एवज में मोटी रकम की मांग की जा रही थी. इससे तंग आकर उनके द्वारा न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया था. जिसके बाद आज बीरेंद्र राम के दो आवासों को सील कर दिया गया है, जिसकी किमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है.
रिपोर्ट. रंजीत ओझा
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