बरहरवा टोल प्लाजा मामला: एक बार फिर DSP प्रमोद मिश्रा नहीं पहुंचे ED office , हेमंत सरकार ने कहा - ED को पूछताछ का अधिकार नहीं

    बरहरवा टोल प्लाजा मामला: एक बार फिर  DSP प्रमोद मिश्रा नहीं पहुंचे ED office , हेमंत सरकार ने कहा -  ED को पूछताछ का अधिकार नहीं

    रांची(RANCHI): ईडी के लगातार दूसरे समन के बाद भी डीएसपी प्रमोद मिश्रा पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे. बरहरवा टोल प्लाजा मामले में डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने पंकज मिश्रा और मंत्री आलम गिर आलम को 24 घंटे के भीतर क्लीन चीट दिया था. इसी मामले को लेकर ईडी ने डीएसपी को पूछताछ के लिए तलब किया था.  मगर, दूसरे समन के बाद भी डीएसपी नहीं पहुंचे. वहीं ये भी बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने ईडी से अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिये राज्य सरकार के अधिकारियों को नहीं बुलाने के लिए कहा है. राज्य सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी का हवाला दिया है. जानकारी के मुताबिक, गृह सचिव राजीव अरुण एक्का ने ये पत्र ईडी को डीजीपी के माध्यम से भेजा है.

    12 दिसंबर को नहीं हुए थे उपस्थित   

    बता दें कि ईडी ने साहेबगंज डीएसपी प्रमोद मिश्रा को इससे पहले भी एक बार समन जारी किया था. ईडी ने छह दिसंबर को प्रमोद मिश्रा को नोटिस भेजकर 12 दिसंबर को उपस्थित होने का समन भेजा था. वहीं, इस मामले में डीजीपी कार्यालय ने भी प्रमोद मिश्रा को उपस्थित होने का निर्देश दिया था, लेकिन वह 12 दिसंबर को एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए. जिसके बाद उन्हें मंगलवार को दोबारा समन जारी कर 15 दिसंबर को उपस्थित होने को कहा गया था.

    24 घंटे के अंदर दिया गया था क्लीन चिट

    बता दें कि अवैध खनन मामले में ईडी अभी तक कई भेद खुल चुकी है. वहीं, ईडी को कई अहम जानकारियां भी हासिल हुई हैं. बता दें कि इस मामले में बड़े बड़े रसूकदार लपेटे में आ चुके हैं. वहीं, इस मामले में साहेबगंज पुलिस की भूमिका पर भी ईडी ने सवाल खड़े किए हैं. दरअसल, इस मामले में पहले एएसआई सरफुद्दीन खान से पूछताछ हो चुकी है. इस पूछताछ में ईडी को पता चला था कि टोल प्लाजा मामले में पंकज और आलम को 24 घंटे के भीतर क्लीनचिट दी गई थी. इस पूछताछ में सरफुद्दीन खान ने ईडी को बताया था कि पंकज मिश्रा और आलमगीर आलम के खिलाफ जांच बंद करने का फैसला उनके वरीय अधिकारियों का था. जिसके बात रवींद्र दुबे और अब डीएसपी प्रमोद मिश्रा को ईडी ने तलब किया था.

    रिट का दिया था हवाला

    साहेबगंज डीएसपी प्रमोद मिश्रा को ईडी ने पहली बार छह दिसंबर को नोटिस भेज 12 दिसंबर को ऑफिस बुलाया था. लेकिन डीएसपी दफ्तर नहीं पहुंचे थे. उन्होंने राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका का हवाला दिया था. बता दें कि राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की गई है. दरअसल, रिट में ये पूछा गया है कि क्या ईडी राज्य सरकार के पुलिस और अधिकारियों को तलब कर सकती है?


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