रांची(RANCHI): पश्चिम बंगाल में विधायकों के पास से मिली नगदी राशि मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने तीनों विधायकों के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़ित कार्रवाई पर रोक लगा दी है. तीनों कांग्रेसी विधायक राजेश कच्छप, इरफान अंसारी और विक्सल नमन कोंगाड़ी के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकेगी.
मालूम हो कि पिछले 30 जुलाई को हावड़ा ग्रामीण पुलिस ने तीनों कांग्रेसी विधायक को गाड़ी में लाखों रुपए के साथ पकड़ा था. इस मामले में तीनों विधायक कोलकाता में 3 महीने तक रहे. प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस मामले को टेकओवर कर लिया है. उल्लेखनीय है कि इस मामले में कांग्रेस के ही विधायक कुमार जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने एफ आई आर दर्ज कराया था. यह जीरो एफ आई आर अरोड़ा थाने में दर्ज की गई थी. विधायक अनूप सिंह ने अपनी ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है. हाईकोर्ट ने इस कैश कांड में अगली तारीख 16 जनवरी निर्धारित की गई है.उस दिन पूरे मामले की सुनवाई होगी.
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