विधानसभा शीतकालीन सत्र अलर्ट: रांची में निषेधाज्ञा लागू

    विधानसभा शीतकालीन सत्र अलर्ट: रांची में निषेधाज्ञा लागू

    रांची (RANCHI): झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है. इसके तहत विधानसभा (नया भवन) के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. यह आदेश 5 दिसंबर सुबह 8 बजे से 11 दिसंबर रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा. हालांकि इस क्षेत्र से झारखंड हाईकोर्ट को बाहर रखा गया है.

    क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?

    जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनमें,

    5 या उससे ज्यादा लोग एक जगह जुट नहीं सकेंगे. (सरकारी काम और शवयात्रा को छोड़कर)

    बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद जैसे हथियार लेकर चलना पूरी तरह से मना है. (सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर)

    लाठी, डंडा, तीर-धनुष, भाला, गड़ासा जैसे हथियारों पर भी रोक रहेगी.

    धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन या सभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा.

    लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहेगी. (सरकारी कार्यों को छोड़कर)

    क्यों लगाया गया यह प्रतिबंध?
    5 से 11 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलना है. संभावित भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है, ताकि सत्र के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे.

    निषेधाज्ञा कितने दिन लागू?

    5 दिसंबर सुबह 8 बजे से 11 दिसंबर रात 10 बजे तक.


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