बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की अपील याचिका खारिज,जाना पड़ सकता है जेल

    बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की अपील याचिका खारिज,जाना पड़ सकता है जेल

    धनबाद(DHANBAD): बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो सहित अन्य की याचिका को धनबाद के एमपी, एमएलए कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया. कोर्ट ने निचली अदालत की सजा को बहाल रखने का आदेश दिया . आपको बता दें कि इस मामले में विधायक ढुल्लू महतो के अलावा राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, गंगा प्रसाद गुप्ता और रामेश्वर महतो को भी सजा हुई है. बता दें कि यह मामला वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ाने का है. विधायक सहित अन्य  पर सरकारी काम में बाधा डालने , पुलिस हिरासत से छुड़ाने और पुलिस की वर्दी फाड़ने का भी आरोप है. 2019 में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने ढुल्लू महतो समेत 5  को डेढ़ डेढ़ वर्ष की सजा दी थी . विधायक और उनके समर्थकों द्वारा वारंटी को छुड़ाने के क्रम में बरोरा के तत्कालीन थानेदार आर एन चौधरी की वर्दी भी फट गई थी . चौधरी ने  कतरास थाना में मामला दर्ज कराया था. प्राथमिकी के अनुसार पुलिस 12 मई 2013 को बरोरा के तत्कालीन थाना वारंटी राजेश गुप्ता को उसके निचितपुर स्थित आवास पर पकड़ने गई थी. राजेश गुप्ता को पकड़ भी लिया गया था. इस बात की जानकारी होते ही विधायक ढुल्लू महतो समर्थकों के साथ  पहुंचे और राजेश गुप्ता को छुड़ाकर ले गए. अब इधर कानून के जानकार इस मामले में यह बताते हैं कि बुधवार को एमपी, एमएलए कोर्ट से अपील याचिका खारिज होने के बाद विधायक को जेल जाना पड़ सकता है और उसके बाद ही वह उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं.

    रिपोर्ट: सत्यभूषण सिंह, धनबाद 


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