खतियानी नेता टाइगर जय राम महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज,जानिए किस मामले में मांगे थे जमानत
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धनबाद (DHANBAD) : भाषा आंदोलनकारी टाइगर जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को धनबाद के जिला और सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है. सिंदरी में बवाल और हंगामे में जय राम महतो नामजद आरोपी हैं. बता दें कि 25 अगस्त 2022 को सिंदरी में जमकर बवाल हुआ था. 22 अगस्त को मारपीट की घटना के विरोध में 25 अगस्त की दोपहर सिंदरी में जुलूस निकला था. इसी जुलूस में हुए मारपीट के कारण जयराम महतो पर केस दर्ज है.
क्या है मामला
22 अगस्त को मारपीट की घटना के विरोध में 25 अगस्त की दोपहर सिंदरी में जुलूस निकला था. जुलूस जैसे ही सहारपुरा के सिंह मेंशन समर्थक लक्की सिंह के कार्यालय के पास पहुंचा,उसमें शामिल ग्रामीणों ने लक्की सिंह के कार्यालय पर हमला बोल दिया. जमकर तोड़फोड़ और पथराव किए गए. भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी थी. इसके बाद भीड़ में शामिल लोगों ने भी फायरिंग और पत्थरबाजी शुरू कर दी थी. हमले में कई थाना प्रभारी घायल हो गए थे. इन्हीं घायलों में उस समय के भौरा थाना प्रभारी हिमांशु कुमार भी शामिल थे. वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. एअरलिफ्ट कर दुर्गापुर से दिल्ली ले जाया गया था. दिल्ली में इलाज कराने के बाद वो ठीक हुए हैं. इस घटना में पुलिस ने तीन एफआईआर की थी.
रिपोर्ट : सत्यभूषण सिंह, धनबाद
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