रांची (RANCHI): कोलकाता कैश कांड मामले में झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. बता दें कि आरोपी अधिवक्ता राजीव कुमार ने सीबीआई की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिक दाखिल की थी. जिस पर आज सुनवाई हुई है.
जानिए कोर्ट ने क्या किया इस मामले में
बता दें कि सीबीआई की दिल्ली शाखा ने 3 फरवरी, 2023 को सत्ता के गलियारे में रसूख रखने वाले और कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और राजीव कुमार के खिलाफ दाखिल की थी. इस मामले में सीबीआई कोर्ट में समन जारी किया है. मालूम हो कि एक याचिका को मैनेज करने के एवज में राजीव कुमार को जुलाई, 2022 में कोलकाता के मॉल में 50 लाख नगद लेते हुए कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था. कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल से यह याचिका जुड़ी हुई थी. वहीं आरोप है कि एक साजिश के तहत अमित अग्रवाल ने राजीव कुमार को रांची से कोलकाता बुलाया और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था. सीबीआई की दिल्ली शाखा ने अमित अग्रवाल के खिलाफ 20 जनवरी 2023 को प्राथमिकी दर्ज की थी.
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