धनबाद(DHANBAD): श्रम विभाग ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 582 मैन डेजकर्मियों को लगभग 5.81 करोड रुपए का भुगतान कराया. यह सभी मैन डेजकर्मी बिजली विभाग से जुड़े हुए थे. आगे से अब उन्हें हर एक महीने के 10 तारीख को मजदूरी का भुगतान करने की हिदायत भी दी गई. नहीं करने पर कार्रवाई के साथ-साथ अर्थ दंड लगाने की भी चेतावनी दी गई. इस संबंध में सहायक श्रमायुक्त सह श्रम अधीक्षक धनबाद रंजीत कुमार ने बताया कि श्रम कार्यालय में बिजली विभाग, धनबाद में कार्यरत 582 मानव दिवस कर्मियों को बकाया वेतन भुगतान के मामले में कार्रवाई करते हुऐ मेसर्स राॅयल इंटरप्राईजेज एवं प्रमोद कुमार पंडित के द्वारा 5 माह का मजदूरी भुगतान 4.94 करोड़ रूपए, अवकाश भुगतान का बकाया 67 लाख रूपए एवं वेतन वृद्धि बकाया 20 लाख रुपए, कुल 5 करोड़ 81 लाख रूपए का भुगतान कराया गया.
भुगतान के साथ साथ हिदायत भी दी गई
साथ ही मेसर्स राॅयल इंटरप्राईजेज एवं प्रमोद कुमार पंडित को सख्त हिदायत दी गई कि यदि भविष्य में मजदूरी भुगतान में विलम्ब होता है, तो मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर किया जाएगा. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अंतर्गत किसी प्रतिष्ठान में 1000 से कम कर्मी कार्यरत हो तो उन्हें अगले माह के 7वीं तारीख तथा 1000 से अधिक कर्मी कार्यरत हो तो 10वीं तारीख तक मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य है. अन्यथा कामगारों को विलम्ब से भुगतान किये जाने पर नियोजक को प्रति श्रमिक 3000 रूपए प्रतिमाह की दर से अर्थदण्ड लगाये जाने का प्रावधान है.
रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो
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