पटना(PATNA): शराब पीने पर पकड़े जाने वाले लोगों को एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा फाइन देने का प्रावधान बिहार सरकार ने लाया है. मद्य निषेध एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि जब तक एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सेकंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट का पावर नहीं मिलेगा तब तक वह फ़ाइन नहीं कर सकता. इसके लिए विभाग द्वारा उच्चतम न्यायालय से अनुमति मांगा गया है. वही मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शराब बंदी कानून से कई तरह के आपराधिक मामलों और सड़क दुर्घटनाओं में भारी संख्या में कमी आई है. विभाग द्वारा थर्ड पार्टी सर्वे कराया जा रहा है.
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