गैंगस्टर फहीम खान : पिता-पुत्र रंगदारी और फायरिंग मामले में कोर्ट से बरी

    गैंगस्टर फहीम खान :  पिता-पुत्र रंगदारी और फायरिंग मामले में कोर्ट से बरी

    धनबाद(DHANBAD) - रंगदारी के मामले में अदालत ने आज वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान को बाइज्जत बरी कर दिया.  वही ,वासेपुर में  फायरिंग करने के मामले में फहीम खान के बेटे इकबाल  खान को न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया.  मामलों में फहीम खान व इकबाल खान की ओर से अधिवक्ता शाहबाज सलाम ने दलील  पेश की.  अभियोजन दोनों ही मामलों में आरोप को संदेह  से परे साबित करने में असफल हुआ.  जानकारी के अनुसार प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार इंदवार  की अदालत ने रंगदारी मांगने के मामले में फहीम खान को बाइज्जत बरी किया  , वहीं फायरिंग के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने इकबाल खान को बाइज्जत  बरी किया. 
     
    फहीम के खिलाफ था रंगदारी का मामला

    11 दिसंबर 20 13 को बैंक मोड़ के तत्कालीन थाना प्रभारी रमेश कुमार के  बयान पर हजारीबाग जेल मे बंद फहीम के विरूद्ध प्राथमिकी बैंकमोड थाना  दर्ज की गई थी.  प्राथमिकी में पुलिस ने आरोप लगाया था कि जेल में बंद फहीम ठेकेदारों एवं कारोबारियों से जेल से रंगदारी की मांग कर रहा है,  जिस कारण कारोबारियों में दहशत है. 

    इकबाल पर था  फायरिंग का आरोप

    पूर्व  बैंकमोड़ थाना प्रभारी अशोक सिंह की  शिकायत पर इकबाल के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी.  प्राथमिकी के मुताबिक 26 फरवरी 2016 को शाम 7:00 बजे इकबाल खान ने वासेपुर आरा मोड़ के समीप भीड़ भाड़ वाले इलाके में छह राउंड  फायर की थी, जिससे वहां के स्थानीय लोगों व दुकानदारों में दहशत मच गया था. 


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