ज्ञानवापी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को आठ हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया

    ज्ञानवापी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को आठ हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK): सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जिला जज को सौंपे जाने के बाद वाराणसी में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत सोमवार को तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को आठ हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है.

    दोनों पक्षों ने दायर की याचिका

    ज्ञानवापी विवाद की जड़ यह है कि हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद का निर्माण 16वीं शताब्दी में एक मंदिर के विध्वंस के बाद किया गया था, जबकि 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व के अनुसार मुस्लिम पक्ष पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम का जिक्र कर रहा है, जो किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के रूपांतरण को बढ़ावा नहीं देता है. सोमवार को जिन तीन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, उनमें से दो हिंदू पक्ष और एक मस्जिद कमेटी की ओर से दायर की गई है.

    हिंदू पक्ष की याचिकाएं

    • ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा की अनुमति
    • मस्जिद के वजूखाना में मिले 'शिवलिंग' की पूजा की इजाजत
    • 'शिवलिंग' के नीचे कमरे में जाने वाले रास्ते से मलबा हटाना
    • 'शिवलिंग' की लंबाई, चौड़ाई जानने के लिए सर्वे
    • वजुखाना की वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान

     मस्जिद समिति की याचिका

    • वजुखाना की सीलिंग नहीं
    • ज्ञानवापी सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए, पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के संदर्भ में मामला

    दोनों पक्षों की याचिका दायर करने पर, जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्ववेश ने आदेश दिया है कि सोमवार को सुनवाई के दौरान मामले के वकील ही अदालत कक्ष में मौजूद रहें. वहीं कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

     

    रिपोर्ट: अशु शुक्ला, रांची डेस्क


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