दुमका में गांव की सरकार : बेफिक्र हो करें मताधिकार का प्रयोग, मुकम्मल इंतजाम का है दावा


दुमका (DUMKA) : दुमका में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में कल चार प्रखंडों में मतदान होगा. जिले के रामगढ़, गोपीकांदर, काठीकुंड और शिकारीपाड़ा प्रखंड में कल सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान का कार्य होगा. मतदान को लेकर तमाम प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है. एसपी कॉलेज परिसर से मतदान कर्मियों को कलस्टर सेंटर के लिए रवाना कर दिया गया है. डीसी रविशंकर शुक्ला और एसपी अंबर लाकड़ा खुद पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं.
इतने पुरुष और महिलाएं करेंगे मतदान
जिले के रामगढ़ प्रखंड में कुल 322 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर 115128 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसमें 57652 पुरुष और 57476 महिला मतदाता हैं. गोपीकांदर प्रखंड में 84 मतदान केंद्रों पर 31396 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिसमें 15184 पुरुष जबकि 16212 महिलाएं हैं. काठीकुंड प्रखंड के 142 मतदान केंद्रों पर 49933 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 24786 पुरुष और 25147 महिला है, जबकि शिकारीपाड़ा प्रखंड के 266 मतदान केंद्रों पर 92670 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिसमें 45268 पुरुष और 47402 महिलाएं हैं.
प्रशासन की पैनी नजर
प्रथम चरण के चुनाव को लेकर तमाम प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मतदान केंद्र पर मतदान कर्मी से लेकर मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो इस बात पर विशेष फोकस किया गया है. लेकिन बता दें कि जिन चार प्रखंडों में पहले चरण का मतदान होना है, वह सभी प्रखंड दुमका जिले के उग्रवाद प्रभावित प्रखंड है. वैसे तो हाल के दिनों में उग्रवादी गतिविधि दुमका जिला में ना के बराबर देखने को मिली है. इसके बावजूद पुलिस प्रशासन नक्सल गतिविधि पर पैनी नजर रखी हुई है और नक्सलियों के किसी भी मंसूबे को नाकाम करने में जुटी हुई है.
डीसी की अपील
डीसी रविशंकर शुक्ला ने मतदाताओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचकर पंचायत चुनाव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि मतदाता जब मतदान के लिए केंद्र पर जाएंगे तो उनके पास 12 में से कोई एक पहचान पत्र अवश्य होनी चाहिए जिसके आधार पर वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. इसके लिए उन्होंने इसकी सूची भी सार्वजनिक कि है जिसके अनुसार मतदान के समय मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है. इसके लिए जिन मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र (एपिक) उपलब्ध कराए गए हैं. उनकी पहचान एपिक के माध्यम से की जाएगी. लेकिन यदि किसी मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो उसकी पहचान आयोग द्वारा यथा निर्धारित 12 वैकल्पिक दस्तावेजो के माध्यम से की जा सकती है. मतदाता इन दस्तावेजों को दिखाकर मतदान कर सकेंगे.
रिपोर्ट : पंचम झा, दुमका
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