चुनाव आयोग ने जारी किया निर्देश, नियमों का उल्लंघन करने पर पंचायत प्रत्याशियों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

    चुनाव आयोग ने जारी किया निर्देश, नियमों का उल्लंघन करने पर  पंचायत प्रत्याशियों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

    गिरिडीह (GIRIDIH) - सोमवार को त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 को लेकर राज निर्वाचन आयोग झारखंड रांची द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक संध्या गुप्ता की उपस्थिति में डुमरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में मुखिया अभ्यर्थियों और वार्ड अभ्यर्थियों के साथ अलग अलग बैठक की गई.

    पंचायत समिति  के साथ बैठक

    इस दौरान मुखिया अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचित पदाधिकारी सह सीओ धनन्जय गुप्ता, वार्ड अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन पदाधिकारी सह डुमरी बीडीओ सोमनाथ बंकिरा की सहित वार्ड अभ्यर्थियों एवम मुखिया अभ्यर्थी गण उपस्थित रहे. वहीं डुमरी अनुमंडल सभागार में पंचायत समिति अभ्यर्थियों के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह डुमरी एसडीएम प्रेमलता मुर्मू की उपस्थिति में प्रेक्षक संध्या गुप्ता ने पंचायत समिति अभ्यर्थियों के साथ बैठक की. इस दौरान पीरटांड़ प्रखण्ड और डुमरी प्रखण्ड के पंचायत समिति अभ्यर्थी गण उपस्थित रहे.

    खर्च का ब्यौरा

    इस दौरान राज निर्वाचन आयोग झारखंड रांची द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक संध्या गुप्ता ने उपस्थित अभ्यर्थियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव संबंधित जानकारियां दी. जिसमें बताया गया कि अभ्यर्थियों को चुनाव में खर्च का ब्यौरा व्यय पंजी में रखना है. किसी भी प्रकार से मतदाताओं को धमकी नहीं देना है और न ही मतदाताओं को कोई प्रलोभन देना है.जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव में किसी राजनीतिक दल के नाम का प्रयोग नहीं करना है. वहीं उन्होंने अभ्यर्थियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी सरकारी भवन में दीवार लेखन का कार्य कदापि ना करें. वहीं उन्होंने बताया कि वार्ड सदस्य अभ्यर्थी चुनाव आयोग द्वारा जारी खर्च मात्र 14000/ - चौदह हज़ार रुपैये कर सकते हैं. तो वहीं मुखिया अभ्यर्थी चुनाव में 85000/-पचासी हज़ार रुपये तथा पंचायत समिति अभ्यर्थी 71000/- इकहत्तर हजार रुपये खर्च कर सकते हैं.

    सख्त निर्देश

    मौके पर उन्होंने अभ्यर्थियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव में किसी प्रकार से चुनाव आयोग द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन करने पर उन अभ्यर्थियों के खिलाफ मामला दर्ज होगा और उचित कार्रवाई की जाएगी, इसलिए चुनाव आयोग द्वारा जारी नियमों का सा अक्षर पालन करें।

    रिपोर्ट : दिनेश कुमार, गिरिडीह


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