बाबूलाल मरांडी की सदस्यता पर होगी सुनवाई, स्पीकर ने प्रारम्भिक आपत्ति को किया खारिज

    बाबूलाल मरांडी की सदस्यता पर होगी सुनवाई, स्पीकर ने प्रारम्भिक आपत्ति को किया खारिज

    रांची(RANCHI): बाबूलाल मरांडी पर दल-बदल के मामले को लेकर स्पीकर की न्यायाधिकरण में आज सुनवाई हुई.  इस सुनवाई में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने प्रारम्भिक आपत्ति को खारिज कर दिया है. अब मेरिट पर इस मामले की सुनवाई होगी. बता दें कि 10वीं अनुसूची के तहत बाबूलाल मरांडी पर दल बदल मामले को लेकर विधायक दीपिका पांडेय सिंह, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने स्पीकर की न्यायाधिकरण में याचिका दायर की थी.

    बाबूलाल की सदस्यता पर होगी सुनवाई

    सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता आर एन सहाय ने 10 महीने विलंब से याचिका दायर करना गलत बताया. उन्होंने कहा कि 10 महीने विलंब से याचिका दायर करना गलत है, ऐसे में कोई भी दल बदल मामले में विधायकों को परेशान कर सकता है. अपनी दलीलों को रखते हुए उन्होंने इस याचिका को खारिज करने की मांग न्यायाधिकरण से की. वहीं विधायक दीपिका पांडेय सिंह, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने कहा कि संविधान में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि 10 महीने के बाद याचिका दायर नहीं कर सकते है. उन्होंने कहा कि जिस विलंब के लिए इस तरह की दलील दी जा रही है, उसमें और विलंब करना ठीक नहीं है, इसलिए इस मामले की मेरिट पर सुनवाई हो. दोनों पक्षों के दलीलों को स्पीकर ने अच्छे से सुना. इसके बाद स्पीकर ने चारों याचिका का प्रपोसेड इशू स्वीकार कर लिया है. अब इस मामले पर सीधे तौर पर सुनवाई होगी कि बाबूलाल की सदस्यता रहेगी या जाएगी.

     


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