पंचायत चुनाव : भावी मुखिया जी के लिए बस दो ही गाड़ी ! यह है मामला....


रांची (RANCHI) : त्रिस्तरीय पंचायात चुनाव में भावी मुखिया और समिति के पद पर चुनाव लड़ रहे प्रत्यासी को दो ही गाड़ी की अनुमति दी गई है. वहीं जिला परिषद सदस्य को अधिकतम चार वाहन की अनुमति निर्वाचन आयोग ने दी है.
गर्वनर की हरी झंडी के बाद तैयारी तेज
बता दें कि झारखण्ड में लंबे समय के बाद पंचायत चुनाव कराने को राज्यपाल ने हरी झंडी दे दी है. इसके बाद सभी की बेचैनी बढ़ गई है. राज्य में जिला परिषद ,मुखिया ,पंचायत समिति और पंचायत सदस्य के पद पर चार चरणों में चुनाव कराया जाएगा. चुनाव में भावी मुखिया को दो वाहन की ही अनुमति दी गई है. वाहन की निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही इस्तेमाल कर सकेंगे. इसी तरह जिला परिषद सदस्य को अधिकतम चार वाहन की अनुमति दी जाएगी. जिसमें प्रचार वाहन भी शामिल रहेगा. वोटिंग के दिन भी प्रत्यासी दो ही वाहन का इस्तेमाल करेंगे. वहीं बूथ से अपने वाहन को दो सौ मीटर की दूरी पर खड़ा करना होगा. इसी तरह पंचायत समिति सदस्य को भी दो ही वाहन की अनुमति दी जाएगी.
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