सेल के गुवा लौह अयस्क खदान को 34.14 एकड़ भूमि के लीज नवीकरण की मिली स्वीकृति

    सेल के गुवा लौह अयस्क खदान को 34.14 एकड़ भूमि के लीज नवीकरण की मिली स्वीकृति

    चाईबासा(CHAIBASA): झारखण्ड सरकार ने सेल की गुवा लौह अयस्क खदान क्षेत्र के 34.14 एकड़ भूमि का लीज नवीकरण को स्वीकृति प्रदान कर दी है. उक्त स्वीकृत लीज भूमि पर पहले से अवैध इन्क्रोचमेंट भी है. झारखंड कैबिनेट ने 20 अप्रैल 2020 से अगले 30 साल के लिये सशुल्क लीज नवीकरण की स्वीकृति सेल को प्रदान की है.

    सरकार की ओर से कहा गया है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुण्डी प्रखण्ड अन्तर्गत स्थित सेल की गुवा खदान के लिये 34.14 एकड़ भूमि का लीज नवीकरण के लिये 2 करोड़ 22 लाख 64 हजार 705 रुपये रॉयल्टी की स्वीकृती दी गई है. इसके साथ ही 24 अक्टूबर 2014 के आधार पर नवीकरण के समय स्वीकृत वार्षिक लीज रेन्ट में 8.75 गुणा की वृद्धि कर उसे मूल वार्षिक लीज रेन्ट मानते हुए प्रत्येक वर्ष वार्षिक लीज रेन्ट के आधार पर भुगतान योग्यलीज रेन्ट के साथ-साथ सेस की राशि की अदायगी पर मेसर्स स्टील ऑथिरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के नाम से व्यवसायिक इस्तेमाल के लिये 24 अप्रैल 2050 तक के लिये लीज नवीकरण की स्वीकृति दी गई है.

    गुवा खदान के सीजीएम ने झारखंड सरकार के प्रति जताया आभार

    इस बात की पुष्टि गुवा खदान के सीजीएम बीके गिरी ने करते हुये उन्होंने झारखण्ड सरकार के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा कि इससे विकास होगा तथा विकास के नये-नये रास्ते खुलेंगे. उन्होंने कहा कि जिस भू-भाग का लीज स्वीकृत की गई है, वह गुवा रेलवे स्टेशन क्षेत्र का हिस्सा है. उल्लेखनीय है कि उक्त जमीन पर पहले से कई लोग इन्क्रोचमेंट कर रह रहे हैं. लेकिन, अब सेल को लीज सरकार द्वारा दिये जाने के बाद अब इन्क्रोचमेंट को हटाना होगा ताकि गुवा प्रबंधन इस जमीन का इस्तेमाल अपने विशेष कार्य हेतु कर सके.

    रिपोर्ट: संदीप कुमार, गुवा(चाईबासा)  


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