नाबालिग से छेड़खानी मामले में अभियुक्त को 4 साल की सजा

    नाबालिग से छेड़खानी मामले में अभियुक्त को 4 साल की सजा

    जमशेदपुर (JAMSHEDPUR) : सोनारी थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी के दोषी जगन्नाथ प्रसाद शर्मा को एडीजे-5 की अदालत ने 4 साल की सजा और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने की सूरत में एक महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. बुधवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने पैरवी की और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संदीप सिंह थे.

    2018 की है घटना

    घटना सोनारी थाना क्षेत्र की है जहां नाबालिग पीड़िता अपने घर के बाहर सो रही थी. अचानक उसके चिल्लाने की आवाज़ आई तब परिजन बाहर आए और देखे कि कोई व्यक्ति छुप रहा था. उसकी पहचान जगन्नाथ के रुप में हुई लेकिन वह भाग गया. 3-4 दिन बाद फिर वह घर में घुसने की कोशिश करने लगा लेकिन लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

    रिपोर्ट: अन्नी अमृता, ब्यूरो हेड, जमशेदपुर


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