योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा

    योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा

    रांची (RANCHI) : रांची सिविल कोर्ट ने आज चिरूडीह गोलीकांड में दोषियों को सजा का ऐलान किया है. कोर्ट ने योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा सुनाई है. बता दें कि 22 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को चिरूडीह गोलीकांड में दोषी करार दिया था. जबकि इनके पुत्र अंकित कुमार को अदालत ने पिछले दिनों बरी कर दिया था. योगेंद्र साव और निर्मला देवी बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के माता-पिता हैं. सजा के ऐलान के बाद विधायक अंबा प्रसाद विधानसभा में रोती हुई नजर आयीं. वो रोती हुई आई  और रोती हुई ही सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने गई.  

    खनन आंदोलन में हुई थी चार लोगों की मौत

    बता दें कि हजारीबाग जिले में चिरूडीह खनन को लेकर हुए आंदोलन हुआ था. इस दौरान बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था. जिन्हें छुड़ाने के लिए भीड़ ने पुलिस पर हमला कर उन्हें छुड़ा लिया था. इस दौरान पुलिस को अपने बचाव में गोली चलानी पड़ी थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गयी थी. इसी मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी और पुत्र अंकित कुमार सहित सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया गया था. इसी मामले में कोर्ट ने आज सजा सुनायी है.

     


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