अब वैक्सीनेशन नहीं तो ऑटो-बस की सवारी नहीं, डीटीओ ने दिए निर्देश

    अब वैक्सीनेशन नहीं तो ऑटो-बस की सवारी नहीं, डीटीओ ने दिए निर्देश

    धनबाद(DHANBAD) - झारखंड में कोविड के बढ़ते मामलो और तीसरी लहर के खतरे को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार की ओर से बस और ऑटो सवारी को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है. धनबाद के  जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव ने बताया कि जिले के सभी बस एशोसिएशन, ऑटो संघ,  प्रतिनिधि, संचालक और चालक को निर्देशित किया गया है कि बस-ऑटो में सवार सभी यात्री और चालक मास्क के साथ-साथ लगातार सेनेटाइजर का उपयोग करेंगे. साथ ही हिदायत  दिया गया है कि बिना वैक्सीनशन  सर्टिफिकेट के चालक अपने बस या ऑटो में यात्रियों को बैठने नहीं दें।

    वाहन चालक और स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य 

    डीटीओ ने निर्देश दिया है कि  बस व ऑटो चालक समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोना और सेनेटाइज करना सुनिश्चित करेंगे. चालकों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ में रखना आवश्यक है. इसके साथ ही यात्रा के दौरान बस और ऑटो में सामाजिक दूरी का पालन करना भी जरुरी है. बस के उपचालकों और अन्य सभी स्टाफ को अपना वैक्सीनशन सर्टिफिकेट साथ में रखना और मुख्य बस स्टैंड में सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखते हुए सभी स्टाफ को मास्क का उपयोग करना आवश्यक है.

    रिपोर्ट : अभिषेक कुमार सिंह, ब्यूरो हेड, धनबाद


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