सरायकेला (SARAIKELA) : जून,2019 में एक बहुचर्चित घटना हुई थी जिसमें तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ था. इस मामले में कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ था. उस पर फैसला आ गया है. सराइकेला कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी पाया है.उल्लेखनीय है कि 18 जून,2019 की रात को चोर समझकर लोगों ने पकड़ा था और उसके बाद भीड़ में उसके साथ जबरदस्त मारपीट की थी. वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. सामाजिक स्तर पर यह मॉब लिंचिंग का मामला बन गया.
कोर्ट ने आखिरकार क्या है दिया फैसला
सराइकेला सिविल कोर्ट के एडीजे अमित शेखर की अदालत में फैसला सुनाते हुए 13 में से 10 आरोपियों को दोषी करार दिया. इस संबंध में सभी दोषियों को 5 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी.इस मामले में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रकाश मंडल, कमल महतो ,सुरनामू प्रभात,प्रेमचंद महली, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली,विक्रांत मंडल,भीम सिंह मंडल और अतुल महली दोषी करार दिए गए हैं. एक आरोपी की मौत ट्रायल के दौरान हो गई थी.
घटना के बारे में थोड़ा जानिए
मॉब लिंचिंग के इस कथित घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 17- 18 जून, 2019 को तबरेज अंसारी अपने दो अन्य साथियों के साथ एक व्यक्ति के घर में चोरी करने के लिए घुसा था.घरवाले नींद से जाग गए और आवाज देने पर गांव के अन्य लोगों ने उसे पकड़ लिया. उसकी पिटाई भी हुई. कहा जा रहा है कि पिटाई के दौरान जय श्रीराम के नारे लगाए जा रहे थे. सुबह पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो वह घटनास्थल पहुंची और उसे बचा कर अपने साथ ले गई. उसे जेल भेज दिया गया. जबकि उसे मेडिकल जांच के दौरान कोई गंभीर चोट नहीं थी बावजूद उसकी तबीयत जेल में खराब हो गई उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाने के समय उसकी मौत हो गई. यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना था संसद हो या विधानसभा सभी जगह इसकी चर्चा हुई.
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