टीएनपी डेस्क(TNP DESK): उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय समाजवादी नेता अतीक अहमद को कोर्ट ने सजा सुना दी है राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल के अपहरण मामले में कोर्ट ने 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा सात अन्य पर जुर्माना लगाया गया है. अतीक अहमद पर यह इल्जाम 2006 में लगा था. बताया जाता है कि विधायक राजू पाल की हत्या में मुख्य गवाह उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी. यह मामला प्रयागराज यानी इलाहाबाद का है. 17 साल बाद आए इस फैसले को लेकर बड़ी चर्चा थी.
अतीक अहमद को सोमवार की शाम गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज के नैनी जेल लाया गया था. डॉन अतीक अहमद को लाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे. अतीक अहमद ने अपनी जान पर खतरा की गुहार भी लगाई थी. उसे यह डर लग रहा था कि कहीं कुख्यात विकास दुबे की तरह उसे भी गाड़ी पलटा कर मार नहीं दिया जाए. उमेश पाल अपहरण मामले की सुनवाई लंबे समय तक चली. इस दौरान सरकारी पक्ष की ओर से गवाह जुगारे गए. इस मामले में कुल 11 लोग नामजद थे. ट्रायल के दौरान एक की मौत हो गई. शेष 10 लोगों को सजा मंगलवार को प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुना दी. इनमें अतीक अहमद के अलावे हनीफ भी है.
4+