खुशखबरी! अब नौकरी छोड़ने के 48 घंटे के अंदर ही कंपनी को भुगतान करना होगा पूरा पैसा, जाने क्या कहता है नया कानून
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टीएनपी डेस्क(TNP DESK):जितने लोग भी नौकरी करते है सभी का कंपनी की ओर से पीएफ काटा जाता है जो नौकरी छोड़ने के बाद कर्मचारी को लौटाया जाता है.जब भी लोग नौकरी छोड़ते हैं तो पीएफ का पैसा उन्हें कंपनी की ओर से ब्याज के साथ दिया जाता है जिसमे काफी ज्यादा समय लगता है.लेकिन हाल ही में सरकार की ओर से चार नए लेबर कानून को लॉन्च किया गया है, जिसमे से एक लेबर कानून यह कहता है कि कंपनी छोड़ने के 48 घंटे बाद ही कर्मचारी को पीएफ का पैसा वापस करना होगा.इसमे सैलरी, लीव एनकैशमेंट, बोनस और बाकी बकाया रकम शामिल होगी.
अब नौकरी छोड़ने के 48 घंटे के अंदर ही कंपनी को भुगतान करना होगा पूरा पैसा
इस कानून से उन सभी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने वाला है जो नौकरी छोड़ेंगे. 48 घंटे के अंदर ही अंतिम महीने की सैलरी भी उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी.एक तरफ जहां पहले लोगों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ता था वही कंपनी के चक्कर लगाने पड़ते थे तो अब लोगों को इन सब चीजों से राहत मिल जाएगी.पहले जहां कंपनियां क्लियरेंस, पेपरवर्क, या इंटरनल अप्रूवल में देरी करती थीं, अब उन्हें तय समय में भुगतान करना होगा.
कर्मचारियों को ट्रांजिशन के दौरान आर्थिक दिक्कत नहीं होगी
आपको बताएँ कि नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को ट्रांजिशन के दौरान आर्थिक दिक्कत नहीं होगी.लीव एनकैशमेंट और बकाया इंसेंटिव भी इसी समय में क्लियर हो जाएंगे.इस कानून से उन कर्मचारियों को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जिनको अचानक नौकरी से हटा दिया जाता है.नए नियम में यह साफ कहा गया है कि PF, ग्रेच्युटी और सेटलमेंट बेनिफिट्स की प्रक्रिया भी पहले से तेज और पारदर्शी होगी. कंपनियों को अब PF ट्रांसफर और ग्रेच्युटी पेमेंट को प्राथमिकता देनी होगी. जिससे कर्मचारी बिना इंतजार के अपने पैसे का उपयोग कर सके.
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