गढ़वा(GARHWA):गढ़वा जिले के रमकंडा बाजार में हुए बीजेपी नेता गोपाल चौरसिया की सरेआम कुल्हाड़ी से काटकर हत्या किये जाने के मामले पर आठ आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं प्रत्येक आरोपी को 20-20 रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गढ़वा राजेश शरण सिंह के अदालत में एक मत होकर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के आरोप में आठ आरोपियों को यह सजा सुनाई गई है.
सरेआम दिया गया था घटना को अंजाम
आपको बताये कि सजा पाने वालो मे रमकंडा थाना निवासी चंद्रभूषण कुमार उर्फ टुनु, उसके पिता महेंद्र प्रसाद, नागरिक संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद और इनके भाई बसंत प्रसाद, प्रदीप प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद, संदीप प्रसाद लालदीप प्रसाद का नाम शामिल है. आपको बता दें कि रमकंडा के बाजारटोला निवासी बीजेपी नेता गोपाल चौरसिया की 23 अक्टूबर 2019 की शाम करीब 5:15 मिनट पर रमकंडा बाजार में सरेआम दौड़ाकर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गयी थी. इस घटना के बाद बीजेपी नेता की बेटी दीपा ने इन आरोपियों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. वहीं हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए रमकंडा में आंदोलन किया गया था. वहीं सड़क जाम किया गया था.
प्रेम प्रसंग में ली गई थी जान
हालांकि पुलीस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद कोर्ट ने इन्हें जमानत दी थी. पुलिस अनुसंधान में यह बात प्रकाश में आया कि मृतक गोपाल प्रसाद का छोटा बेटा अनीश कुमार और महेंद्र प्रसाद की पुत्री के बीच प्रेम संबंध था, और दोनों घर से भाग कर शादी कर लिए थे. जिसकी वजह से दोनों पक्षों में विवाद था. इसकी वजह से इन आरोपियों ने गोपाल की हत्या कर दी थी.
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