Sasaram Violence Case: जब से बिहार के सासाराम और नांलदा में हिंसा की घटना हुई है. तब से बिहार में बीजेपी की मुश्किले घटने का नाम ही नहीं ले रही है. सासाराम हिंसा मामले के आरोप में जेल में बंद बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जमानत याचिका सासाराम सिविल कोर्ट ने खारिज कर दी है. जिससे उनकी मुश्किले बढ़ती दिख रही है.
पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की जमानत याचिका खारिज
आपको बताये कि बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की जमानत याचिका को सासाराम के कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सासाराम के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत ने आज 8 मई को जवाहर प्रसाद की जमानत की अर्जी को खारिज किया है. 29 अप्रैल को विधायक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. इस मामले में जवाहर प्रसाद की ओर से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी. लेकिन आज कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया.
पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई है
वहीं इस मामले में रोहतास पुलिस ने धारा- 302 भी संकलित करने के लिए कोर्ट से निवेदन किया था. जिसके बाद धारा 302 को भी उसी मामले में समाहित कर लिया गया. ऐसे में अब पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं. जमानत रद्द होने के बाद अब उन्हें वरीय कोर्ट के शरण में जाना होगा. बता दें कि इसी मामले में पहले के कई अभियुक्तों को जमानत दे दी गई थी. लेकिन अब धारा 302 समाहित करने केबाद जिन- जिन लोगों का इस मामले में जमानत मिली है. उन आरोपियों के जमानत को रद्द करने के लिए भी अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को आवेदन दिया गया है.
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