टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : हमने स्कूल में अब तक बच्चों को ड्रेस कोड अपनाते देखा है, जहां सभी बच्चे एक समान नियमानुसार स्कूल यूनिफॉर्म ही पहनते है. बच्चों के लिए तो ये नियम काफी सख्त है, मगर वही शिक्षकों के कपड़ों पर कोई नियम नहीं है. वो अपने अनुसार कुछ भी पहन कर स्कूल आ सकते है. मगर अब बिहार में शिक्षा विभाग द्वारा इस नए आदेश के बाद ऐसा नहीं होगा. जिसमें कहा गया है कि कोई भी पदाधिकारी और कर्मचारी जींस पैंट और टी-शर्ट में ऑफिस ना आएं. यानी शिक्षा विभाग जींस पैंट और टी-शर्ट पहनकर ऑफिस आने पर रोक लगा दी गई है. अब विभाग के कर्मचारियों और पदाधिकारियों को फॉर्मल ड्रेस में ही कार्यालय आने को कहा गया है.
फॉर्मेल ड्रेस में कार्यालय आने का आदेश
शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) सुबोध कुमार चौधरी की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है. जिसमें यह कहा गया है कि प्रायः देखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में पदस्थापित पदाधिकारी और कर्मचारी कार्यालय संस्कृति के विरूद्ध अनौपचारिक कैजुअल ड्रेस में कार्यालय आ रहे हैं, जो कार्यालय के गरिमा के प्रतिकूल है. इसलिए अब शिक्षा विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित सभी पदाधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में गरिमायुक्त औपचारिक परिधान फॉर्मेल ड्रेस में ही कार्यालय आए.
इस दिन जारी हुआ आदेश
यह आदेश 28 जून से शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसकी कॉपी अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के आप्त सचिव / सचिव के निजी सहायक / विशेष सचिव के निजी सहायक / सभी निदेशक / सयुंक्त सचिव / उप निदेशक (प्रशासन)/ उप सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी / सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों को भेजी गयी है.
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