टीएनपी डेस्क(TNP DESK):बाल विवाह को रोकने और बिहार की बेटियों को शिक्षा के प्रति बढ़ावा और प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलायी जाती हैं.जिससे बिहार की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके. इन्ही योजनाओं में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी शामिल है.इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटी की शादी के समय सरकार की ओर से 10000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.इसके लिए आप ऑनलाईन आवेदन कर सकते है.
कन्या विवाह योजना के पीछे क्या है बिहार सरकार की मंशा
कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार की बेटियों की कम उम्र में होनेवाली शादी को रोकना और बेटियों के विवाह के समय आनेवाले परिवार पर आर्थिक बोझ को कम करना है. अब आपके मन में ख्याल आयेगा कि इस योजना से बेटियों की शिक्षा को कैसे बढ़ावा मिलेगा, तो आपको बताये कि इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरुरी शर्ते रखी गई है, जिसके अनुसार कन्या विवाह योजना का लाभ केवल उसी गरीब परिवार को दिया जाता है, जो अपनी बेटी की शादी 18 साल के बाद करता है.इस योजना का लाभ पाने के लिए लोग अपनी बेटी की शादी में विलंब करते है, जिससे बेटियों को पढ़ाई पूरी करने का समय मिल जाता है,
योजना का लाभ पाने के लिए क्या है योग्यता
चलिए जान लेते हैं कि आखिर बिहार की किन बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है या इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की योग्यता क्या निर्धारित की गई है.
आवेदन के लिए जरुरी शर्तें-
1.आवेदक बिहार की निवासी होनी चाहिए.
2. लड़की की उम्र विवाह के समय 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए.
3.आवेदक के परिवार की सालाना इनकम बिहार सरकार की ओर से निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए.
कन्या विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए जरुरी दस्तावेज
1.आवेदक का आधार कार्ड
2., स्थानीय निवास प्रमाण पत्रविवाह प्रमाण पत्र शादी का कार्ड
3. उम्र प्रमाण पत्र
4. आय प्रमाण पत्र
5. बैंक खाते की जानकारी
योजना के लिए इस तरह करें आवेदन
चलिए अब जान लेते हैं कि इस योजना के लिए आप ऑनलाईन आवेदन कैसे कर सकते है. सबसे पहले आपको बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर जाएं, अब आपके सामने योजना का फॉर्म खुल जाएगा, जिसमे पूछी गई है, सभी बातों की सही जानकारी भरनी है, वहीं अगले पेज में मांगे गये सभी दस्तावेजों को अटैच करके फॉर्म को जमा कर देना है.
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