बिहार(BIHAR):-राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, व अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकायों की सुनवाई पूरी करने के बाद इसे रद्द किया है. पटना हाई कोर्ट ने गौरव कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा गया था. 11मार्च, 2024 को सुनवाई पूरी हुई थी. जिसे आज सुनाया गया. चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ गौरव कुमार व अन्य याचिकाओं पर लम्बी सुनवाई की थी.
नवंबर में सीएम नीतीश ने की थी घोषणा
सीएम नीतीश कुमार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में इसकी घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि सरकार बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाएगी. 50 फीसदी से इसे 65 या उससे ऊपर ले जाएंगे. कुल आरक्षण 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करेगी. जिसके बाद कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई थी. इसके बाद इसे शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 9 नवंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया था.
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