भागलपुर(BHAGALPUR): एडीजे सेवंथ पॉक्सो कोर्ट के न्यायधीश लवकुश कुमार ने लड़की से रेप मामले में शिक्षक नीरज मोदी को 14 साल की सजा सुनाई. वहीं एक लाख रुपए जुर्माना और तीन लाख रुपए का मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश दिया है. दरअसल 14 अक्टूबर 2018 को ईशीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र में शौच करने गई युवती के साथ शिक्षक के द्वारा रेप किया गया था. वहीं मामला दर्ज होने के बाद जब कोर्ट में मामला चल रहा HB कोर्ट में पेश किया था. जिसके बाद मामला खत्म हो गया था. वहीं पीड़िता को जब इस बात की सूचना मिली तब उसने फिर से कोर्ट में दरखास्त दी जिसके बाद शिक्षक ने पुलिस के दबाव में कोर्ट में सरेंडर किया था. जिसके बाद कोर्ट के द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गई।
मामला इशीपुर बाराहाट थानाक्षेत्र का है. बता दें कि थानाक्षेत्र के मधुरा सिमानपुर निवासी शिक्षक नीरज मोदी पर 14 अक्टूबर 2018 को छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था. केस दर्ज होने के बाद नीरज के पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए उसके मौत की झूठी साजिश रची. इतना ही नहीं पिता ने तो अपने बेटे को बचाने के इए उसका झूठा दाह संस्कार करने का भी षड्यन्त्र रचा. बेटे की अर्थी तैयार की. फिर उसे मुखाग्नि देते हुए फोटोग्राफी भी करवाई. इसके बाद बेटे का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा लिया. फिर पाक्सो अदालत में जाकर मौत की झूठी तस्वीर पेश कर दी. मृत्यु प्रमाण पत्र सौंपे जाने के बाद न्यायालय ने केस की फाइल बंद कर दी थी. लेकिन कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा दिन नहीं छिपता आखिरकार सामने आ ही जाता है. नीरज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ पीडिता की मां ने किया. पीड़िता की माँ को जब पूरे षड्यन्त्र का पता चल तो उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक अर्जी दी. इस अर्जी में उन्होंने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की जानकारी देकर जांच की गुहार लगाई थी. जब बीडीओ ने इस मामले की जांच की तो सच सामने आ गया कि आरोपित के पिता ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया था. इसके बाद आरोपित नीरज मोदी के पिता राजाराम मोदी पर धोखाधड़ी समेत अन्य आरोप में इशीपुर बाराहाट में केस दर्ज कर लिया गया था.
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