Ranchi- तय समय सीमा के अन्दर नगर निकाय चुनाव नहीं करवाये जाने को लेकर निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने नगर निगम और राज्य सरकार को जम कर फटकार लगायी है.दरअसल कोर्ट की यह नाराजगी सरकार के द्वारा तय सीमा के तहत जवाब नहीं दिये जाने के कारण थी. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 20 जुलाई से पहले जवाब दाखिल नहीं किया गया तो सभी प्रतिवादियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगायेगी.
समय पर चुनाव संपन्न करवाना सरकार की जिम्मेवारी
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि यह सरकार की जिम्मेवारी है कि वह तय सीमा पर चुनाव को संपन्न करवाये. लेकिन राज्य सरकार निर्धारित अवधि में चुनाव करवाने में असफल रही, निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार को अधिकारियों को सुपुर्द करने की कार्रवाई असंवैधानिक है, जब तक निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती है सरकार को पार्षदों को अवधि विस्तार देना चाहिए. कई दूसरे राज्यों में भी यही किया गया है. सरकार के इस कदम से आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है. जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के कारण जन्म प्रमाण से लेकर मृत्यू प्रमाण पत्र तक का कार्य बाधित है.
पंचायत चुनाव का दिया गया हवाला
अधिवक्ता विनोद सिंह ने कोर्ट को सूचित करते हुए कहा कि सरकार ने पंचायत चुनाव में देरी होने पर जनप्रतिनिधियों को समय विस्तार दिया था, तब निकाय चुनाव मामले में अवधि विस्तार देने में क्या परेशानी है. जबकि इसके कारण लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है, उन्हे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी.
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