निचली अदालत के फैसले के मात्र एक दिन बाद लोकसभा कार्यालय ने जारी की राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना

    निचली अदालत के फैसले के मात्र एक दिन बाद लोकसभा कार्यालय ने जारी की राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना

    रांची(RANCHI):  सारे मोदी चोर हैं के मामले में सूरत के एक निचली अदालत के फैसले के बाद आज लोकसभा कार्यालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करनी की अधिसूचना जारी कर दी है

    एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों

    यहां बता दें कि 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने नीरज मोदी, ललित मोदी और दूसरी मोदी सरनेमों का उदाहरण देते हुए कहा था कि आखिर सारे चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है? इस बयान को आधार बना कर देश के विभिन्न अदालतों में इसके खिलाफ याचिका दायर कर इस बयान को मोदी सरनेम वालों के अपमानजनक बताया गया था, साथ ही इस आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गयी थी. अब इस मामले में सूरत की एक निचली अदालत में अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी दो साल की सजा का एलान किया है. हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में राहुल गांधी को तीस दिनों का वक्त दिया है, इन तीस दिनों के अन्दर राहुल गांधी को उपरी अदालत में इस  फैसले को चुनौती देनी होगी, यदि उपरी अदालत में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी जाती है, स्टे मिल जाता है, तो राहुल गांधी की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं होगा.

    ध्यान रहे कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार यदि किसी सांसद विधायक को किसी मामले में दो वर्ष या उसके अधिक की सजा मिलती है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी.

    फैसले के एक दिन बाद ही लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

    लेकिन सूरत की निचली अदालत के फैसले के मात्र एक दिन बाद ही लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने की अधिसूचना को जारी कर दिया.    


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