रांची(RANCHI)-दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत में पूर्व सांसद और सीएम शिबू सोरेन से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई पूरी हो गयी. अब किसी भी वक्त फैसले का एलान किया जा सकता है. मामले में शिबू सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और प्रज्ञा सिंह बघेल और लोकपाल की ओर से सॉलिसिटर जेनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने पक्ष रखा.
यहां बता दें कि लोकपाल से शिबू सोरेन और उनके परिजनों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत की गयी थी, जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए 15 सितम्बर 2020 को लोकपाल ने सीबीआई को पीई दायर कर छह महीने के अन्दर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था.
जैसे ही यह मामला सीबीआई के पास पहुंचा, सीबीआई ने 1 जुलाई 2021 को शिबू सोरेन और उनके परिवार से जुड़े परिसंपत्तियों का पूरा ब्योरा रिपोर्ट की शक्ल में लोकपाल को सुपुर्द कर दिया, और इसी आधार पर लोकपाल ने शिबू सोरेन से उनका पक्ष मांगा था.
लेकिन सोरेन परिवार की ओर से इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया गया और यह दावा किया गया कि महज परेशान करने के लिए इस तरह के मामलों को उछाला जा रहा है. और इस के बाद शिबू सोरेन ने मामले में हाईकोर्ट में गुहार लगाने का निर्णय लिया.
लोकपाल की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में लगायी गयी थी गुहार
जैसे ही यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने लोकपाल की कार्रवाई पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा था कि जब तक इस मामले में फैसला नहीं आ जाता, इस मामले में आगे कोई जांच नहीं होगी. अब देखना होगा कि हाईकोर्ट अपने फैसले में क्या आदेश देता है, फिलहाल सबों की नजर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर लगी हुई है.
ध्यान रहे कि सीएम हेमंत पहले ही ईडी के साथ कानूनी जंग की शुरुआत कर चुके हैं, इस बीच शिबू सोरेन के खिलाफ मामले में जांच पूरी हो गयी है, इस प्रकार यदि हाईकोर्ट शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल को जांच की अनुमति प्रदान कर देता है, ईडी के साथ ही सीबीआई भी सोरेन परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है,
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