Ranchi- सेना जमीन घोटाले में गिरफ्तारी के बाद सात मई से बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा में बंद निलंबित आईएस छवि रंजन का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच चुका है. कोर्ट ने इस मामले में ईडी को जल्द से जल्द जांच की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी.
यहां बता दें कि इसके पहले छवि रंजन के द्वारा ईडी के स्पेशल कोर्ट से जमानत की गुहार लगायी गयी थी, लेकिन जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होने के आधार पर स्पेशल कोर्ट के द्वारा जमानत याचिका को ठुकरा दिया गया, जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की याचिका लगाई गयी. जहां कोर्ट ने ईडो को जल्द से जल्द अपनी जांच को पूरा करने का निर्देश दिया.
सात मई से बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा में बंद है छवि रंजन
ध्यान रहे कि बरियातू स्थित सेना जमीन घोटाला मामले में ईडी ने छवि रंजन को सात मई को गिरफ्तार किया था, उसके बाद उन्हे बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा में रखा गया है, इस बीच रिमांड पर लेकर कई बार पूछताछ हो चुकी है. बावजूद इसके जमानत याचिका का विरोध किया जा रहा है.
डीसी रहते हुए अपने कर्मियों पर सेना की जमीन का अवैध हस्तांतरण के लिए दवााब बनाने आरोप
दावा किया जाता है कि रांची डीसी रहते हुए छवि रंजन ने सेना की जमीन का अवैध हस्तांतरण के लिए अपने कर्मियों पर मौखिक दवाब बनाया गया था. साथ ही सभी आरोपियों के साथ उनके बेहद निजी रिश्ते थें, हालांकि ईडी के इस दावे से छवि रंजन इंकार करते रहे हैं. यहां यह भी याद रखा जाना चाहिए कि गिरफ्तारी से ठीक पहले जब इनके जमशेदपुर स्थित में ईडी की छापेमारी हुई थी, तब ईडी को वहां से एक कागज का टुकड़ा मिला था, जिसमें ईडी के सभी संभावित प्रश्नों का उतर तलाशने की कोशिश की गयी थी. और गिरफ्तारी से पहले जब इन्हे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब वह कई बार ईडी अधिकारियों से भी उलझ पड़े थें.,
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