पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनाव आयोग ने क्यों किया अयोग्य घोषित, जानिए  

    पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनाव आयोग ने क्यों किया अयोग्य घोषित, जानिए  

    टीएनपी डेस्क(TNP DESK): पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही. पहले उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी गई. अब उनकी नेशनल असेंबली की सदस्यता भी छीन गई है. पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया है और फैसला सुनाया है कि पीटीआई अध्यक्ष अब नेशनल असेंबली के सदस्य नहीं हैं.

    सांसदों ने इमरान की अयोग्यता की मांग की थी

    सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के सांसदों ने अगस्त में इमरान खान के खिलाफ एक मामला दायर किया था, जिसमें उन्होंने राज्य के भंडार से रियायती मूल्य पर खरीदे गए उपहारों की बिक्री से आय का खुलासा करने में विफल रहने के लिए इमरान खान की अयोग्यता की मांग की थी, जिसे तोशाखाना भी कहा जाता है. मामले की सुनवाई के बाद, ईसीपी ने शुक्रवार को घोषणा की कि इमरान खान अब नेशनल असेंबली के सदस्य नहीं हैं और उनकी सीट खाली घोषित कर दी गई है. आयोग ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी फैसला किया है.

    अरब शासकों से मिले थे कीमती उपहार

    2018 में सत्ता में आए इमरान खान को आधिकारिक यात्राओं के दौरान अमीर अरब शासकों से महंगे उपहार मिले थे, जो तोशाखाना में जमा किए गए थे. बाद में इमरान खान ने उसे प्रासंगिक कानूनों के अनुसार रियायती मूल्य पर खरीदा और उसे भारी मुनाफे पर बेच दिया. ईसीपी को दिए गए खान के बयान के अनुसार, उन्होंने राज्य के खजाने से 21.56 मिलियन रुपये का भुगतान करने के बाद जो उपहार खरीदे थे, उन्हें उसके लगभग 58 मिलियन रुपये मिले. उपहारों में एक ग्रैफ़ कलाई घड़ी, कफ़लिंक की एक जोड़ी, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियां शामिल थीं.

     


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