Utility News : अगर LPG कार्ड धारक की किसी कारण हो जाए मृत्यु तो कैसे गैस कनेक्शन को कैसे रखें जारी

    Utility News : अगर LPG कार्ड धारक की किसी कारण हो जाए मृत्यु तो कैसे गैस कनेक्शन को कैसे रखें जारी

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : आज के समय में एलपीजी लगभग हर घरों में यूज हो रहा है. सुबह की पानी-चाय, ब्रेकफास्ट से लेकर रात के खाने तक, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है. जिस व्यक्ति के नाम पर गैस कनेक्शन है, वही व्यक्ति गैस सिलेंडर रिफिल करवा सकता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब LPG कार्ड धारक की किसी कारणवश डेथ हो जाए तो उस गैस कनेक्शन को कैसे जारी रखा जा सकता है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि गैस कनेक्शन को घर के दूसरे सदस्य के नाम पर ट्रांसफर करवाने की प्रकिरिया क्या है.

    जानिए नाम ट्रांसफर कराने का पूरा प्रोसेस

    किसी भी परिस्थिति में अगर गैस कनेक्शन के मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो कनेक्शन ट्रांसफर करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी स्टेप्स फॉलो करने होंगे. जैसे-

    • सबसे पहले, नज़दीकी गैस एजेंसी से संपर्क करें. वहां एक आवेदन देना होगा जिसमें मालिकाना हक़ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट दी गई हो.
    • आपको पुराने मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र और नए मालिक का आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और रिश्ता साबित करने वाला कोई भी दस्तावेज़ अटैच करना होगा.
    • दस्तावेज़ों के वेरिफिकेशन के बाद, एजेंसी कनेक्शन नए नाम पर ट्रांसफर कर देती है. यह प्रक्रिया कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है.

    नियमों के मुताबिक, अगर नया मालिक परिवार का ही कोई सदस्य है, तो कोई शुल्क नहीं देना होता. सभी ज़रूरी दस्तावेज़ सही होने चाहिए. एजेंसी सिर्फ़ दस्तावेज़ों की जांच करती है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद, रिकॉर्ड में नया नाम अपडेट कर देती है. हालांकि, कुछ मामलों में जहां पुराने कनेक्शन से जुड़ी सुरक्षा राशि को ट्रांसफर करना हो या नए सिलेंडर व रेगुलेटर खरीदने हों, वहां कुछ शुल्क देना पड़ सकता है. लेकिन एजेंसी को इसके लिए रसीद देनी होगी.


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