राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार ने बच्चों के एडमिशन को लेकर लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या है खास  

    राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार ने बच्चों के एडमिशन को लेकर लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या है खास   

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK) :  राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. यह फैसला आपको जरूर जानना चाहिए. नई शिक्षा नीति के तहत क्लास वन में एडमिशन के लिए सभी बच्चों की न्यूनतम उम्र 6 साल कर दी गई है. यानी क्लास वन में एडमिशन के लिए 6 साल से कम के बच्चे पात्र नहीं होंगे.

    केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया निर्देश

    केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि कक्षा 1 में प्रवेश की उम्र 6 साल तय की जाए विभागीय अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पहले चरण में बच्चों की शिक्षा को मजबूत करने के लिए उनकी आयु सीमा बढ़ाने जरूरी है. भारत सरकार ने राज्यों से पूर्व स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में 2 साल का डिप्लोमा डिजाइन करने और इस प्रक्रिया को शुरू करने का आग्रह किया है.

    राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या है प्रावधान

    नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में बुनियादी स्तर पर बच्चों के सीखने की शक्ति और समझ विकसित करने की सिफारिश करती है.मूलभूत चरण में सभी बच्चों यानी 3 से 8 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए 5 साल सीखने के अवसर होते हैं.इसमें 3 साल की फ्री स्कूल शिक्षा 2 साल की प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेड वन और ग्रेड टू शामिल है.

    बच्चों के लिए 3 साल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

    शिक्षा मंत्रालय के अनुसार सिर्फ आंगनबाड़ियों या सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त निजी और गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित प्री स्कूल केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 3 साल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके ही यह किया जा सकता है. यह बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है.

    पूरे देश में होगी नई नीति लागू

    भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यूनिफॉर्म रूप में पूरे देश में यह नीति लागू होगी. जिसके तहत पहली कक्षा में नामांकन की न्यूनतम उम्र 6 साल होगी. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशों को लागू करना है.इस संबंध में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा अलग से निर्देश सभी स्कूलों के लिए जारी किया जाएगा.


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