झारखंड में नगर निगम व निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज, हाईकोर्ट का सख्त निर्देश-4 महीने में संपन्न कराएं चुनाव

    झारखंड में नगर निगम व निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज, हाईकोर्ट का सख्त निर्देश-4 महीने में संपन्न कराएं चुनाव

    रांची (RANCHI) : झारखंड में नगर निगम और निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो की ओर से दायर अवमानना ​​याचिका पर आज (गुरूवार) हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान झारखंड हाई कोर्ट से सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि चार महीने में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराएं.

    इस दौरान कोर्ट के आदेश के तहत राज्य के मुख्य सचिव कोर्ट में पेश हुए. जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में पेश होने से छूट दे दी है. इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में सरकार ने कोर्ट को बताया था कि ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद चुनाव कराया जाएगा. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना ही निकाय चुनाव कराया जाना चाहिए. ट्रिपल टेस्ट की आड़ में निकाय चुनाव को नहीं रोका जा सकता. इस आदेश के बाद भी राज्य सरकार द्वारा चुनाव नहीं कराना कोर्ट के आदेश की अवमानना ​​है. बता दें कि निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो ने राज्य में नगर निगम और निकाय चुनाव जल्द कराने को लेकर हाईकोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की है.

     

     


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